<p><span style&equals;"font-size&colon; 14px&semi;">    जांजगीर-चांपा 13 जून 2025 &sol; वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि &lpar;प्रजनन&rpar; को दृष्टिगत रखते हुए&comma; उन्हें संरक्षण देेने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्याखेट अधिनियम 1972 की धारा 3 की उपधारा दो के तहत 16 जून 2025 से 15 अगस्त 2025 तक क्लोज सीजन घोषित किया गया है। <&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p>सहायक संचालक मछली पालन विभाग ने बताया कि जिले के समस्त नदियों&comma; नालों तथा छोटी नदियों&comma; सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब&comma; जलाशय &lpar;बड़े या छोटे&rpar; निर्मित किए गए हैं&comma; उनमें किये जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मत्स्याखेट पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र &lpar;संशोधित&rpar; अधिनियम के नियम &&num;8211&semi; 3 &lpar;5&rpar; के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपए का जुर्माना या दोनों एक साथ होने का प्रावधान है। यह प्रतिबंध छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है&comma; के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होंगे।<&sol;p>&NewLine;

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Rajendra Kumar Ratnakar

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