<p>&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;<p>रायपुर&sol;जांजगीर &colon;- धान खरीदी प्रारम्भ होने से पहले मांगों को लेकर सेवा सहकारी समितियों के कर्मियों द्वारा की जा रही हड़ताल और सख्ती स्वरूप कुछ बर्खास्तगी की कार्रवाई के मध्य शासन ने &OpenCurlyDoubleQuote;एस्मा एक्ट” लागू कर दिया है।<&sol;p>&NewLine;<p>आज 15 नवंबर से 31 जनवरी&comma; 2026 अर्थात खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की संपूर्ण धान खरीदी की अवधि तक धान खरीदी कार्य में संलग्न समस्त कर्मचारियों पर छत्तीसगढ़ आवश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 &lpar;ESMA Act 1979&rpar; लागू किये जाने हेतु विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।<&sol;p>&NewLine;<p>जारी आदेश में कहा गया है कि लोक हित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की संपूर्ण धान खरीदी की अवधि तक धान खरीदी कार्य में संलग्न समस्त कर्मचारियों को अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध किया जाये।<&sol;p>&NewLine;<p>अतएव&comma; छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम&comma; 1979 &lpar;क&period; 10 सन् 1979&rpar; की धारा 4 की उप-धारा &lpar;1&rpar; एवं &lpar;2&rpar; द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए&comma; राज्य सरकार&comma; एतद्वारा&comma; अनुसूची के खण्ड क-क&period; &lpar;दो&rpar; &lpar;क&rpar; &lpar;ख&rpar; में विनिर्दिष्ट अनुसार धान खरीदी कार्य में संलग्न कर्मचारियों द्वारा कार्य से इंकार किये जाने का प्रतिषेध करती है&comma; जो दिनांक 15 नवंबर&comma; 2025 से 31 जनवरी 2026 अर्थात खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 तक की कालावधि के लिये तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।<&sol;p>&NewLine;

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Rajendra Kumar Ratnakar

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