जांजगीर चाम्पा :- फर्म योगी टोबेको, प्रो. प्रकाश पटेल, शिवरीनारायण रोड, अकलतरा, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) में स्थित खाद्य परिसर से खाद्य पदार्थ सचिन पान मसाला, पैकेजिंग दिनांक 11/25, बैच कमांक एच-25 का जांच हेतु नमूना संकलित किया गया था, जो राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी रायपुर के जांच प्रतिवेदन कमांक FTL/AKS/7/2026/203, D.NO.AKS/11748, DT-26-02-2026 असुरक्षित घोषित किया गया है। जिसके फलस्वरूप श्री मोहित बेहरा, अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) के द्वारा जनहित एवं जन स्वास्थ्य में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत संपूर्ण जिला जांजगीर चांपा में असुरक्षित प्राप्त सचिन पान मसाला, बैच नं. एच 25, की खरीदी व बिकी पर पूर्णरूपेण प्रतिबंध लगाए जाने हेतु आदेश पारित किया गया।
अतः समस्त खाद्य कारोबारकर्ता, जिला जांजगीर चांपा को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित खाद्य पदार्थ की बिक्री एवं खरीदी न करें, आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित कारोबारकर्ता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत वैधानिक कार्यावाही की जावेंगी।


