आरोपी के विरूद्ध धारा 137(2), 87, 64, 64(2)(एम),65(1) बी.एन.एस. 04, 06 पाक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर
जांजगीर चाम्पा :- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अज्ञात आरोपी द्वारा नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने की सूचना रिपोर्ट पर दिनांक 16.07.2025 को थाना पामगढ मे अपराध क्रमांक 278/24 धारा 137(2) बी.एन.एस. कायम कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन में त्वरित कार्यवाही करते हुए विवेचना दौरान अपह़त नाबालिक बालिका को आरोपी विजय कुमार सागर के कब्जे से बरामद कर पुछताछ करने पर बताया कि शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर कर भगा ले जाकर अनाचार करना जुर्म स्वीकार करने से विधिवत गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा जा चुका है।
उपरोक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक मनोहर लाल सिन्हा थाना प्रभारी पामगढ़, प्र.आर. राजेश कोसले, म.प्र.आर. मंजू सिंह, आर राघवेन्द्र,आर यशवंत पाटले म.आर. सवीता पटेल, अंजिमा बंजारे एवं थाना पामगढ़ स्टाफ योगदान रहा।