<p>राजेन्द्र रत्नाकर<&sol;p>&NewLine;<p>जांजगीर-चांपा 8 मई 2025&sol; महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीडन &lpar;निवारण&comma; प्रतिषेध और प्रतितोष&rpar; अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन हेतु ऐसे सभी विभाग&comma; संगठन&comma; उपक्रम&comma; प्रतिष्ठान&comma; उद्यम&comma; संस्थान&comma; कार्यालय&comma; शाखा अथवा इकाई जो प्रत्यक्ष&comma; अप्रत्यक्ष रूप से सरकार&comma; स्थानीय प्राधिकरण&comma; सरकारी कम्पनी&comma; निगम&comma; सहकारी सोसाइटी द्वारा प्रदत्त निधियों द्वारा स्थापित&comma; स्वामित्वाधीन&comma; नियंत्रणाधीन अथवा वित्त पोषित हो। निजी क्षेत्र का संगठन&comma; उपक्रम&comma; उद्यम संस्थान&comma; प्रतिष्ठान&comma; सोसाईटी&comma; न्यास&comma; गैर-शासकीय संगठन&comma; इकाई अथवा सेवा प्रदाता जो वाणिज्य&comma; व्यावसायिक&comma; शैक्षिक&comma; मनोरंजन&comma; औद्योगिक&comma; स्वास्थ्य सेवाएं अथवा वित्तीय क्रियाकलाप कर रहा हो जिसमें उत्पादन&comma; आपूर्ति&comma; विक्रय&comma; वितरण&comma; अस्पताल अथवा नर्सिंग होम&comma; खेलकूद का संस्थान&comma; स्टेडियम&comma; खेल परिसर&comma; प्रतियोगिता अथवा खेल का स्थान आदि निजी क्षेत्र जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है वहां महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीडन &lpar;निवारण&comma; प्रतिषेध और प्रतितोष&rpar; अधिनियम 2013 के धारा 04 &lpar;1&rpar; के अनुसार आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है।<&sol;p>&NewLine;<p>समिति में महिला जो कार्यस्थल के कर्मचारियों में से वरिष्ठ स्तर के हो पीठासीन अधिकारी होगी। पीठासीन अधिकारी उस कार्यस्थल&sol;कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ स्तर की महिला अधिकारी&sol;कर्मचारी होगी नहीं होने की दशा में अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक इकाइयों से मनोनित किया जावेगा&comma; यदि वहां भी वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं होने की दशा में उसी नियोक्ता के किसी अन्य कार्यस्थल या अन्य विभाग या संगठनों से मनोनित किया जायेगा। समिति में 02 सदस्य जिन्हें समाज सुधार का अनुभव या विधिक ज्ञान हो तथा 01 सदस्य गैर सरकारी संगठनों&comma; संगमों से जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हो या कोई लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित विवादों से परिचित हो। समिति में मनोनित कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होगी। कर्मचारियों में से महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध अथवा सामाजिक कार्य में अनुभव रहने वाली 02 सदस्य व गैर शासकीय संगठन&comma; संघ से 01 सदस्य होगें। आधे से अधिक महिलाएं सदस्य हो सकती है। समिति का कार्यकाल 03 वर्ष का होगा। समिति गठन पश्चात कार्यालय&comma; संस्थान में उनका नाम भी कार्यालय के बोर्ड&comma; फ्लेक्स में प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। ऐसे कार्यस्थल&sol;कार्यालय &lpar;शासकीय&comma; अर्द्धशासकीय&comma; सार्वजनिक या निजी उपक्रम&rpar; में जहां आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं होने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया जा सकता है। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे द्वारा सभी शासकीय&comma; अर्द्धशासकीय&comma; अशासकीय कार्यालय&comma; संगठन&comma; संस्था&comma; प्रतिष्ठान इत्यादि से जहां 10 से अधिकारी कर्मचारी कार्यरत है&comma; आंतरिक शिकायत समिति गठित करने का निर्देश दिये गये है।<&sol;p>&NewLine;

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Rajendra Kumar Ratnakar

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