जेल अधीक्षकों को निरीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि जेलों में प्रवेश देते समय यदि बंदी 18 वर्ष से कम के प्रतीत होने की स्थिति में या उम्र के प्रति संदेहास्पद होने के स्थिति में समिति के सदस्यों को तत्काल सूचना दी जावे ताकि समिति द्वारा उम्र सत्यापन के पश्चात किशोरों को संप्रेषण गृह में संरक्षण की प्रारंभिक कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण के दौरान श्रीमती पूजा तिवारी संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख), श्री सम्मे सिंह कंवर, विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी, श्रीमती संतोषी वैष्णव सामाजिक कार्यकर्ता, जेल अधीक्षक खोखरा श्री डी डी टोंडर एवं जेल अधीक्षक सक्ती श्री सतीश भार्गव सहित जेलो के कर्मचारी उपस्थित रहे।
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