आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक111 /25 धारा 137(2),87, 64 (2) (m) BNS ,4,6 पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
जांजगीर चाम्पा :- मामले का विवरण इस प्रकार है कि नाबालिक बालिका को किसी अज्ञात आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने की सूचना रिपोर्ट पर दिनांक 5/3/2025 को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
विवेचना के दौरान नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा श्री विवेक शुक्ला (IPS) के निर्देशन में अज्ञात आरोपी की लगातार पतातलाश किया जा रहा था इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कुमार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में मुखबिर सूचना मिला कि आरोपी अजय कुमार सूर्यवंशी उम्र 24 निवासी अफरीद थाना सारागांव के द्वारा नाबालिक बालिका को अपने साथ फरीदाबाद, हरियाणा तरफ ले गया था और कुछ दिन साथ रखने के बाद अपने गांव अफ़रीद लेकर आया है कि सूचना मिलते ही तत्काल नवागढ़ पुलिस के द्वारा आरोपी के कब्जे अपहृता को बरामद किया गया आरोपी को घटना के संबंध में पूछताछ करने पर नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाकर दैहिक शोषण करना जुर्म स्वीकार करने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक भास्कर शर्मा महिला प्रधान आरक्षक स्वाति गिरोलकर आरक्षक चंद्रमणि कश्यप का सराहनीय योगदान रहा।