⏩ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रुखमणि चौहान द्वारा दिनांक 19.01.22 के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 25.10.2021 को सोशल मीडिया के माध्यम से श्रीकांत उर्फ चंद्रकांत उर्फ गोलू नाम के व्यक्ति से इसका परिचय हुआ जिसने अपने आप को अधिकारी होना और secl में अकाउंटेंट पर पदस्थ होना, अपनी मां को ब्यूटी पालर चलाना, तथा अपने बड़े भाई को cseb में ee पद पर पदस्थ होना, अपनी भाभी को हाई कोर्ट का वकील, अपनी बहन और छोटा भाई को एम्स दिल्ली में एमबीबीएस का छात्र होना बताया और चंद्रकांत चौहान के द्वारा शादी की बात करने घर आना बताया कुछ दिन बाद वन मंडल विभाग निगम में सीधी भर्ती निकलने पर चंद्रकांत चौहान के द्वारा प्रार्थी के भाई को नौकरी लगाने की बात बोलकर विभिन्न खाता के माध्यम से किस्त किस्त में 3 लाख 23000 रुपए लेकर धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट पर थाना नवागढ़ में अपराध क्र.18/22 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था ।
⏩ पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के प्रकरण के फरार आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देशन पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय जांजगीर श्री विजय कुमार पैकरा के कुशल मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी नवागढ़ निरीक्षक अशोक वैष्णव के नेतृत्व कार्यवाही करते हुवे आरोपी चंद्रकांत चौहान उर्फ गोलू उम्र 36 वर्ष निवासी बाकीमोंगरा शक्ति चौक थाना बाकीमोंगरा जिला कोरबा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी के द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किए जाने पर आरोपी के विरूद्ध धारा 420 ipc के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड मे भेजा गया
⏩ उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक अशोक वैष्णव थाना प्रभारी नवागढ़, महिला प्रधान आरक्षक स्वाती गिरौलकर आरक्षक राजू कश्यप, हेमंत साहू, एवं थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।


