<p>जांजगीर चाम्पा &colon;- फर्म योगी टोबेको&comma; प्रो&period; प्रकाश पटेल&comma; शिवरीनारायण रोड&comma; अकलतरा&comma; जिला जांजगीर चांपा &lpar;छ&period;ग&period;&rpar; में स्थित खाद्य परिसर से खाद्य पदार्थ सचिन पान मसाला&comma; पैकेजिंग दिनांक 11&sol;25&comma; बैच कमांक एच-25 का जांच हेतु नमूना संकलित किया गया था&comma; जो राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला&comma; कालीबाड़ी रायपुर के जांच प्रतिवेदन कमांक FTL&sol;AKS&sol;7&sol;2026&sol;203&comma; D&period;NO&period;AKS&sol;11748&comma; DT-26-02-2026 असुरक्षित घोषित किया गया है। जिसके फलस्वरूप श्री मोहित बेहरा&comma; अभिहित अधिकारी&comma; खाद्य एवं औषधि प्रशासन&comma; जिला जांजगीर चांपा &lpar;छ&period;ग&period;&rpar; के द्वारा जनहित एवं जन स्वास्थ्य में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत संपूर्ण जिला जांजगीर चांपा में असुरक्षित प्राप्त सचिन पान मसाला&comma; बैच नं&period; एच 25&comma; की खरीदी व बिकी पर पूर्णरूपेण प्रतिबंध लगाए जाने हेतु आदेश पारित किया गया।<&sol;p>&NewLine;<p><span style&equals;"font-size&colon; 14px&semi; color&colon; &num;333333&semi;">अतः समस्त खाद्य कारोबारकर्ता&comma; जिला जांजगीर चांपा को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित खाद्य पदार्थ की बिक्री एवं खरीदी न करें&comma; आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित कारोबारकर्ता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत वैधानिक कार्यावाही की जावेंगी।<&sol;span><&sol;p>&NewLine;

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Rajendra Kumar Ratnakar

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