जांजगीर चांपा 15 मार्च 2026/ कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशानुसार खाद्य विभाग की टीम ने पामगढ़, शिवरीनारायण एवं आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान विभिन्न होटलों और ढाबों में दबिश देकर “द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000” के उल्लंघन के मामले पाए गए, जिन पर जब्ती की कार्यवाही की गई।
जिला खाद्य अधिकारी श्री कौशल साहू ने बताया कार्रवाई के दौरान शेरगढ़ फैमिली रेस्टोरेंट एवं ढाबा से 03 घरेलू गैस सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर एवं गैस पाइप जब्त किए गए। एल.के. होटल, मेउभाटा से 02 घरेलू गैस सिलेंडर (एक भरा एवं एक खाली), गैस चूल्हा, रेगुलेटर तथा पाइप जब्त किया गया। इसी प्रकार बाबा कैफे एण्ड पराठा हाउस से 02 घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम क्षमता वाले), रेगुलेटर, पाइप एवं दो मुंहे वाला गैस चूल्हा जब्त किया गया। ब्रदर्स कैफे एण्ड फैमिली रेस्टोरेंट से 02 घरेलू गैस सिलेंडर (एक भरा व एक खाली) तथा रेगुलेटर जब्त किया गया, वहीं भैयाजी रेस्टोरेंट से 02 भरे हुए घरेलू गैस सिलेंडर और रेगुलेटर-पाइप जब्त किए गए।
इस कार्रवाई में कुल 11 घरेलू गैस सिलेंडर के साथ गैस चूल्हा, प्रेशर रेगुलेटर एवं गैस पाइप जब्त किए गए। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग प्रतिबंधित है और ऐसे मामलों में नियमों के तहत लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।


