<p>&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;<p>जांजगीर-चांपा 31 दिसम्बर 2025&sol; जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित जांजगीर-चांपा द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से बैंक प्रवर्तित प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना &lpar;पीएम अजय&rpar; के तहत लघु व्यापार एवं व्यवसाय हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना अंतर्गत किराना&comma; मनिहारी&comma; कपड़ा दुकान&comma; नाई सैलून&comma; ब्यूटी पार्लर&comma; टेलरिंग&comma; फैंसी स्टोर&comma; मोटर मैकेनिक&comma; साइकिल मरम्मत&comma; टीवी-रेडियो-मोबाइल रिपेयरिंग&comma; वेल्डिंग&comma; मुर्गीपालन&comma; बकरी पालन&comma; सब्जी व्यवसाय&comma; दोनापत्तल निर्माण&comma; लघु एवं कुटीर उद्योग सहित स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप अन्य आयजनक व्यवसायों के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण स्वीकृत किया जाता है।<&sol;p>&NewLine;<p>कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित ने बताया कि इसके अतिरिक्त जिस स्थान पर व्यवसाय करना चाहता है&comma; उस स्थान पर चलने वाले व्यवसाय अथवा उपरोक्त व्यवसाय के अतिरिक्त भी अन्य व्यवसाय हेतु आवेदन किया जा सकता है&comma; आवेदक को व्यवसाय का सामान्य अनुभव&comma; जानकारी होना चाहिए। आवेदक योजना में ऋण की स्वीकृति बैंक द्वारा दी जावेगी। व्यवसाय अनुसार न्यूनतम 1&comma;00&comma;000 लाख रू&period; तक के ऋण प्रकरण में स्वीकृत ऋण के विरूद्ध 50 प्रतिशत या अधिकतम रू&period; 50&comma;000 जो भी कम हो अनुदान राशि जिला अंत्यावसायी विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है। आवेदक को आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा तथा आवेदन पत्र पूर्ण भर कर प्रस्तुत करते समय 10&period;50 रू&period;मात्र का सदस्यता शुल्क जमा करना होगा। जिसकी रसीद दी जावेगी।<&sol;p>&NewLine;<p>&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;<p>&ast;आवेदन हेतु पात्रता&colon;-&ast;<&sol;p>&NewLine;<p>&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;<p>आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो&comma; आवेदक जिले का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक का उम्र 18 से 50 वर्ष के मध्य हो। जाति&comma; आय एवं निवास प्रमाण-पत्र &lpar;सक्षम अधिकारी द्वारा जारी&rpar; मान्य होगा। आय रू&period; 2&comma;50&comma;000&sol;- &lpar;दो लाख पचास हजार रूपये&rpar; मात्र से अधिक न हो तथा आधार कार्ड&comma; वोटर कार्ड&comma; राशन कार्ड&comma; बिजली बिल&comma; शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र&comma; प्रदत्त सामग्री एवं लाभार्थी का बीमा कराना होगा तथा बैंक द्वारा निर्धारित दस्तावेज&comma; स्वयं का बैंक पासबुक की छायाप्रति&comma; समस्त दस्तावेज सहित दो सेट व 4 पासपोर्ट साईज फोटा तथा शासकीय योजना में पूर्व का ऋण बकाया न हो। &lpar;संबंधित विभाग&sol;बैंक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र या शपथ पत्र&rpar; देना आवश्यक है। इच्छुक आवेदक कार्यालयीन समय में कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित जांजगीर-चांपा&comma; भारतीय स्टेट बैंक के बगल में&comma; विश्राम गृह के सामने&comma; जनपद पंचायत सभा भवन जांजगीर में संपर्क कर आवेदन-पत्र जमा कर सकते हैं।<&sol;p>&NewLine;

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Rajendra Kumar Ratnakar

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