पूर्व में प्रकरण में 02 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है न्यायिक रिमांड पर
जांजगीर चाम्पा :- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी देवनारायण कश्यप निवासी रविदास चौक जांजगीर के द्वारा थाना जांजगीर में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि आरोपी बुधराम भारद्वाज, जुज्जावारापू श्री निवास एंव उनके अन्य साथी के द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग छात्रावास की नौकरी लगाने के नाम अलग अलग व्यक्तियों से 8,00,000/- (आठ लाख) रुपये लिया और नौकरी नहीं लगाया, पैसा वापस मांगने पर नही दे रहा है की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 420,34 भादवि का अपराध कायम कर विवेचना किया गया था।
⏩ दौरान विवेचना के प्रकरण के 02 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है न्यायिक रिमांड पर। *प्रकरण के आरोपी* मुकेश आदित्य निवासी केरा थाना नवागढ़ जो घटना घटित कर फरार हो गया था जिसकी लगातार पातासाजी की जा रही थी। जिसको रायपुर से पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपने साथियों के साथ मिलकर प्रार्थी देवनारायण कश्यण एवं अन्य व्यक्तियों से नौकरी लगाने के नाम पर आठ लाख रुपये लेकर धोखाधड़ी करना जुर्म स्वीकार किये जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 21.05.25 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
⏩ उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर, उप निरी भवानी सिंह चौहान, ASI रामप्रसाद बघेल, प्रधान, प्रधान आरक्षक किशोर दिवान का सराहनीय योगदान रहा।